लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में कोरोना ठीक होने के बाद भर्ती रहने वाले मरीजों का बाकी इलाज भी निशुल्क किया जाएगा। प्रमुख सचिव उप्र शासन आलोक कुमार ने आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में उन्होंने बताया कि कतिपय प्रकरणों में आरटीपीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद पोस्ट कोविड समस्याओं के दृष्टिगत मरीज को अस्पताल में ही रहना पड़ता है। चिकित्सा विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों से कुछ सेवाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होती हैं। वर्तमान समय में कुछ चिकित्सा संस्थानों द्वारा जिज्ञासा जाहिर की गई कि कोविड-19 निगेटिव मरीजों को सामान्य वार्डों में रखे जाने की स्थिति में उनसे उक्तानुसार भुगतान किया जाए या नहीं।
इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि कोविड संक्रमित भर्ती मरीजों की जांच में निगेटिव होने के पश्चात पोस्ट कोविड मरीजों के सामान्य वार्ड में भर्ती रहने की स्थिति में उनके निशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश भेज दिए गए हैं।