मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र में महिला का कई वर्षांे तक शरीरिक शोषण और ठगी करने वाले भागवताचार्य के भाई नीरज की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। नामजद आरोपी नीरज अभी जेल में ही रहेगा। इस मामले में पीड़िता ने नीरज के साथ-साथ अन्य आरोपी भागवताचार्य बालकृष्ण और उसके भाई प्रदीप भी नामजद है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
कोसीकलां थाना क्षेत्र में नामजद भागवताचार्य बालकृष्ण के भाई नीरज की ओर से अधिवक्तता द्वारा अदालत में जमानत अर्जी लगाई गई थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश मयूर जैन द्वारा सभी पक्षों को और तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में अन्य आरोपी भागवताचार्य बालकृष्ण और उसके भाई प्रदीप भी नामजद है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
बादी की तरफ से अधिवक्ता कमलकांत उपमन्यु एवं जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह आर्य एवं अभियुक्त नीरज की तरफ से नंदकिशोर उपमन्यु एडवोकेट द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गई। विद्वान न्यायाधीश मयूर जैन द्वारा सभी पक्षों को सुनने एवं सभी तथ्यों को देखते हुए नीरज की जमानत याचिका खारिज कर दी है