लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते जेलों में बंदियों पर किसी से भी मिलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोरोना संक्रमण थमने क बाद अब इस प्रतिबंध को16 अगस्त से समाप्त किया जा रहा है। दरअसल, 16 अगस्त से प्रदेश भर की सभी जेल में मुलाकात को शासन ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसे लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी हुई गाइडलाइन्स
जानकारी के मुताबिक, महामारी के चलते पहले लॉकडाउन में 19 मार्च 2020 को प्रदेशभर की सभी जेल में मुलाकात बंद कर दी गई थी। जिसका मकसद जेल के अंदर संक्रमण के प्रसार को रोकना था। इस दौरान बंदियों से उनके परिजनों की बात फोन पर कराई जाती रही। संक्रमण की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आई और अब हालात सामान्य हो चले थे। अब कहीं पर लॉकडाउन भी नहीं रहा।
अब शासन ने मुलाकात के आदेश जारी कर दिए हैं। आगामी 16 अगस्त से परिजन जेल में बंदी से मिलने जा सकते हैं। लेकिन, बंदियों से मुलाकात को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सप्ताह में एक बार एक बंदी की उसके दो परिजनों से मुलाकात कराई जा सकेगी। मुलाकात करने आने वाले परिजन या सगे संबंधी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वही मुलाकात के बाद बंदी बैरक में लौटने से पहले सैनिटाइजेशन से होकर गुजरेगा।