देवरिया। 8 साल पहले सभासद की हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बरहज नगर पालिका के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया जबकि तीन पर 25- 25 हजार रुपए और तीन पर पांच- पांच रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
अवैध शराब कारोबार का विरोध करने पर हुई थी सभासद की हत्या
शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार मिश्र के मुताबिक अवैध शराब के करोबार का विरोध कर रहे बरहज नगर पालिका के तत्कालीन सभासद मिहिरकांत तिवारी की 23 जून 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मिहिरकांत के पिता कृष्णकांत तिवारी की तहरीर पर बरहज थाने में उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, उदय प्रताप सिंह उर्फ डिम्पू ,सत्य प्रकाश जायसवाल, गनेश सिंह और मनोज सिंह समेत दो अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान मुरारी जायसवाल और राम प्रकाश यादव उर्फ नागा का नाम भी प्रकाश में आया। जांच के बाद विवेचक ने सभी के खिलाफ धारा 120 बी और 302 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की भी सजा
जिला जज रविनाथ की अदालत सुनवाई के दौरान नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष उमाशंकर सिंह उर्फ उमेश सिंह, सत्य प्रकाश जायसवाल, गनेश सिंह, उदय प्रताप सिंह उर्फ डिम्पू , मुरारी जायसवाल और राम प्रकाश यादव उर्फ नागा को हत्या व हत्या की साजिश का दोषी करार दिया। न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवान कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है जबकि साक्ष्य के अभाव में मनोज सिंह को बरी कर दिया।