मथुरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर भंडारे और प्याऊ लगाने वालों के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक भंडारे और प्याऊ लगाने वालों को दो विभागों से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर धरोहर राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए कई प्रतिबंध भी निगम द्वारा लगाए गए हैं। निगम के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
मथुरा सहित समूचे ब्रज में 30 अगस्त को भगवान श्रीकृष्ण का विभिन्न धार्मिक आयोजनों के मध्य जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। देशभर से श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन में महोत्सव मनाने के लिए आएंगे। सामाजिक संस्थाओं, संत, महंत और भक्तों द्वारा भंडारे और प्याऊ लगाई जाएंगी। इसे लेकर नगर निगम ने भी गाइड लाइन जारी की है। इसमें भंडारे और प्याऊ लगाने वालों को गाइड लाइन का पालन करना होगा।
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि भंडारे और प्याऊ लगाने वालों को अनुमति लेनी होगी। पहले एसपी ट्रैफिक और उसके बाद नगर निगम से अनुमति मिलेगी। अनुमति मिलने पर भंडारे का आयोजन करने वालों को रुपए 5100 धरोहर राशि के रुप में नगर निगम में जमा करने होंगे, जबकि प्याऊ लगाने वालों को 500 रुपए धरोहर राशि निगम कार्यालय में जमा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि भंडारे और प्याऊ में प्लास्टिक के गिलास, प्लेट, दौना का प्रयोग पूरी तरह से पतिबंधित होगा। यदि प्लास्टिक के प्रयोग करता कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा चालान भी किया जाएगा।
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि मंदिर और मुख्य तिराहे-चौराहों पर भंडारे और प्याऊ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों कि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ ही गंदगी हो सकती है।