नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामियों को होगा, जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं।
भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामी को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत दूसरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो वह पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड़ पर चला सकेंगे।
भारत सीरीज से इन लोगों को होगा फायदा
बीएच भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा, जो नौकरी और काम के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते है। भारत व्हीकल सर्विस के लागू होने के बाद इन लोगों को अपने वाहन के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना होगा। ये सभी लोग पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अपने वाहन को नए राज्य में चला सकेंगे।
इस तरह नजर आएगा BH रजिस्ट्रेशन
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 5529 XX YY रखा गया है, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन का साल BH – भारत सीरीज कोड 4 – 0000 से 9999 XX अल्फाबेट्स (AA to ZZ तक).
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में बताई ये बातें
बीएच सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स दो साल या 4, 6, 8 साल.. इस हिसाब से लगाया जाएगा। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। चौदहवें वर्ष के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले वसूल की गई राशि का आधा होगा।