मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पूर्ण स्वामित्व के मामले में सोमवार को जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई हुई। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। वादी पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि से जुडे़ प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है।
वादी एवं अधिवक्ता हरिशंकर जैन से कहा इस केस में मथुरा का कोई स्थानीय व्यक्ति क्यों नहीं है। हरिशंकर जैन ने कहा कि पिछले 52 साल से किसी मथुरावासी ने भगवान की संपत्ति को मुक्त कराने के लिए कदम नहीं उठाया उसके बाद हम वादी गणों ने उनकी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए दावा दायर किया है।
वादी पक्ष ने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त इसी नाते से हमने दावा दायर किया है साथ ही इतिहास के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सारे दस्तावेजों के अहम सबूत भी कोर्ट में पेश किए है जिसके बाद कोर्ट ने 29 सितंबर अगली सुनवाई की तारीख दे दी।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान चारों पक्ष मौजूद रहे शाही ईदगाह मस्जिद ,श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वफ बोर्ड अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में यह दावा दायर किया है।