मथुरा। तीन साल पहले घर में घुसकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने के मामले में गांव के ही आरोपी को अदालत ने 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बलात्कार का आरोपी इस मामले में पहले से ही जेल में है।
बुधवार शाम को विशेष पोक्सो द्वितीय अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश अमर सिंह द्वारा छाता कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2017 में नाबालिक के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने के मामले की सुनवाई की थी। अदालत ने गवाह और पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूत और रिपोर्ट के आधार पर बलात्कार के आरोपी गांव के ही परशुराम को दोषी मानते हुए 25 साल की कठोर कारावास की सजा और 2.30 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 2 लाख 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड पीड़िता को दिया जाएगा।
शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी परशुराम पर पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसने घर पर अकेली नाबालिका लड़की को देख उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना का पता चलते ही पीड़िता के परिजनों द्वारा क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आरोपी को पकड़ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में मेडिकल और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। इस आधार पर न्यायालय ने परशुराम को दोषी पाया है और उसे कारावास की सजा के साथ अर्थदण्ड देने के आदेश दिया।