Saturday, March 15, 2025
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पंचायती राज विभाग में अधिकारी व कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे ठेकेदारी

मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के शासनादेश के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत मैटेरियल आपूर्ति अथवा अन्य कार्य हेतु बेंडर कार्य के संबंध में लगातार यह शिकायत मिल रही थी कि पंचायती राज विभाग में माल की आपूर्ति के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिश्तेदार आपूर्ति कर रहे हैं।
इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि पंचायती राज विभाग से जुड़े पदाधिकारी कर्मचारी तथा उनके नजदीकी रिश्ते द्वारा बनाई गई फार्म कंपनी आपूर्तिकर्ता बेंडर के रूप में कार्य नहीं करें क्योंकि यहां पर हितों का टकराव होता है।

इस संबंध में पंचायती राज विभाग से जुड़े पदाधिकारी कर्मचारी जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के कर्मी जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत ग्राम पंचायत प्रधान ग्राम पंचायत सहायक कर्मचारी विभाग के संविदा कर्मी भी शामिल हैं।


शासनादेश में लिखा हुआ है कि जिला पंचायत सेवा 1970 के अनुसार पिता पिता मामा यहां तक कि चाचा चाची, ममेरा भाई पत्नी का भाई बहनोई पति पत्नी और पति का भाई पति की बहन मामा मामी सभी को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में साफ तौर पर अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला पंचायत राज अधिकारी को यह आदेश किया है कि अपने अपने जनपदों में वित्त आयोग के अंतर्गत पी एफ एम एस पर बेंडर के रूप में रजिस्टर फॉर्म कंपनी की पृष्ठभूमि उपरोक्त निर्देश के क्रम में एक बार जांच की जाए यदि किसी भी कर्मचारी अधिकारी का रिश्तेदार या नातेदार ठेकेदारी या आपूर्ति करता हुआ पाया जाए तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई किया जाए यह आदेश मथुरा के जिला अधिकारी को भी प्राप्त हो चुका है।

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