सोशल मीडिया पर कनैक्शन काटने पर बिजली विभाग व प्रबंधको के खिलाफ रोष उत्पन्न हुआ था
रिपोर्ट राघव शर्मा
बरसाना। राधा रानी मंदिर का बिजली बिल एक वर्ष से 12.66 लाख बकाया बिल का भुगतान करने के आदेश कोर्ट ने बैंक को कर दिए हैं।
सिविल जज जूनियर की बेंच ने राधा रानी मंदिर के बकाया बिल की जानकारी बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी से ली। जिसपर उपखण्ड अधिकारी संजय सिंह ने 15 फरवरी को सिविल जज जूनियर गौरव सिंह के समक्ष बकाया बिल 12.66 हजार का स्टीमेट दिया। उक्त स्टीमेट पर 4 मार्च को सिविल जूनियर जज गौरव सिंह लाड़लीजी मंदिर का खाता पंजाब नेशनल बैंक की शाखा बरसाना के शाखा प्रबंध को बकाया बिल का भुगतान करने के आदेश दिए। उपखंड अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बैंक ने बकाया बिल का भुगतान कर दिया है।
शाखा प्रबंधक को बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के आदेश कोर्ट ने दिए